मुरैना। सुबह के समय जीवाजी गंज पार्क से योगा करके लौट रही महिला के गले से सोने की चैन खींचने वाले आरोपीगण दीपक जाटव एवं टिंकल लोखरे की जमानत याचिका न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि, फरियादी प्रफुल्ल ने अपनी माताजी तथा पिताजी के उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि, दिनांक 31.07.20 को सुबह करीबन 6.30 बजे का होगा मेरी माताजी विमलेश, जीवाजी गंज पार्क से योगा करके वापस मिल एरिया रोड से घर की तरफ आ रही थी तो रास्ते मे अजाक थाने के थोडा पहले अचानक किसी बदमाश ने पीछे से आकर मेरी माताजी के आंखो के उपर हाथ रख दिया। और एक बदमाश ने उनके गले की सोने की चैन खींच ली ।
मेरी माताजी ने आंखे खोली तो उनकी आंखे चुभने लगी जैसे कि मिर्ची से जलन होती है । मेरी माताजी जोर से चिल्लाई और उन दोनो बदमासो के पीछे-पीछे भागी आस पास रोड पर जा रहे राहगीर भी उन दोनो बदमाशो के पीछे भागे लेकिन दोनो बदमाश गलियो मे घुसकर भाग गये । उसके बाद माताजी घबरा कर घर पर आ गई फिर हम लोगो ने मिलकर गली मोहल्लो में बदमाशो को तलाशा लेकिन कोई पता नही चला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अज्ञात 2 अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 898/2020 अन्तगर्त धारा-392 भा.द.स. तथा धारा - 11,13 मध्यप्रदेश डकैती एंव व्यपहरण क्षेत्र अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से लूटी गई सोने की चेन एवं मिर्ची पाउडर भी जप्त किया गया था।