मुरैना। दहेज के लिए दी जा रही प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने आरोपी पति धर्मेन्द्र तोमर की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी। शासन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे मैं जानकारी देते हुए बताया कि, मृतिका जानकी की शादी मुरैना जिले के पोरसा थानांतर्गत तरैनी में रहने वाली संतोषी देवी के पुत्र धर्मेन्द्र तोमर से हुई थी। विवाह के बाद से ही पति धर्मेन्द्र तोमर, सास संतोषी, देवर भोलू तोमर, ननद भूरी के द्वारा मृतिका जानकी को मायके से 2 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज लाने के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
जिसकी वजह से जानकी ने शादी के 7 साल के अंदर ही 14 जून 2020 को अपनी 2 साल की मासूम लड़की को लेकर आग से जलकर आत्महत्या कर ली थी।