मुरैना। दोपहर के समय बहू को घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामसुंदर बघेल पुत्र सिद्धार्थ बघेल निवासी – चित्रपुरा, पोरसा की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी।
शासन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, फरियादिया ने उपस्थित थाना पोरसा आकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 28.04.2020 को दोपहर करीब 12 बजे मैं घर पर अकेली थी।
मेरा जेठ रामसुंदर बघेल मेरे घर पर आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाने लगा मैंने हाथ झटककर भागने व चिल्लाने की कोशिश की तो जेठ छेड़खानी करने लगा, मेरे द्वारा विरोध करने पर आरोपी जेठ ने पास में पड़े डंडे से मेरी मारपीट कर दी व दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगा इतने में मेरा पति आ गया, पति को आता देख आरोपी भागने लगा व जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी दी।
उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया गया।