उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 17.11.2019 को थाना भाटपचलाना पर मर्ग जॉच के दौरान मृतक मांगीलाल की पत्नि राधाबाई, भाई भंवरलाल, लडकी अंकिता, मॉ कलाबाई के कथन लिये गये जिन्होने अपने कथन में बताया कि इस्लाम, अरब अली एवं अय्यूब ने मृतक मांगीलाल की पौने आठ बीघा जमीन की रजिस्ट्री धोखे में रखकर व दबाव बनाकर अपने नाम करा ली और पैसे भी नहीं दिये व नामांतरण कराने के लिए मृतक मांगीलाल को धमकी देकर परेशान किया।
इस कारण मृतक मांगीलाल ने परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मांगीलाल की जेब से एक सुसाइड़ नोट मिला है जिसमे लिखा है इस्लाम, अरबअली व अय्यूब ने मेरे से दबाव में लाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, इस कारण दवाई खा ली है। जांच उपरान्त आरोपी के विरूद्ध धारा 306, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।अभियुक्त अय्यूब द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अय्यूब पिता अलीबख्श निवासी-ग्राम जांदला, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।