गैरकानूनी
लाइसेंस संचालित कत्लखाने को तहसीलदार ने मोके पर पहुंचकर दिये बंद करने के निर्देश
चिरंतन न्यूज़ के लिए मोड़ी (सुसनेर) से जगदीश परमार के साथ नीतेश शर्मा की रिपोर्ट
नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 की गिरधावर गली-काजी मोहल्ले के रिहायशी इलाके में बेखोफ होकर बूचडखाना संचालित किया जा रहा है। नगर परिषद, स्थानीय प्रशासन व पुलिस की नाक के नीचे पिछले 15 दिनो से अधिक समय से संचालित हो रहे इस बूचडखाने को लेकर क्षैत्र के निवासियों की शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ओशीन विक्टर एवं नायब तहसीलदार देवेन्द्र धानगढ मौके पर पहुचे तथा कार्य बंद करने के निर्देष दिये। लेकिन उसके बाद भी यह बुचडखाना बैखोफर होकर संचालित हो रहा है।
खादय एवं ओषधी विभाग आगर के द्वारा जारी फूड लाईसेन्स के आधार पर पाडे काटकर बेचे जा रहे है। जबकि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पाडे काटकर बेचने का लाईसेन्स उनके द्वारा सुसनेर नही पूरे जिले में किसी को भी जारी नही किया है। इसके बाद भी यहॉ पशुओं को काटकर खुलेआम बेचा जा रहा है। रहवासी बंदबू और गंदगी के चलते परेशान है।
तहसीलदार के निरीक्षण के दौरान इस बात का खुलासा खुद संचालक करीम लाला ने किया उनके जैसे 5 और कत्लखाने रिहायशी इलाके में संचालित किए जा रहे है। लंबे समय से चल रही इन वधशाला को लेकर आज तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नही उठाया यही वजह है कि खादय एवं ओषधी विभाग के मांस विक्रय के लाईसेन्स के आधार पर पाडे का एक और कत्लखाना संचालित होने लगा।
जानकारी के अनुसार सुसनेर निवासी हाजी शादाब खॉन एवं करीम लाला के द्वारा पिछले कई दिनो से सुबह के समय मॉस का विक्रय किया जा रहा है। तहसीलदार के निर्देश के बाद भी अभी भी बदस्तुर पाडा काटकर उसका मांस का विक्रय जारी है। सरकार ने पशु वध पर प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम चल रहे इस कत्लखाने को लेकर आम नागरिको में काफी रोष है।
लॉईसेन्स देने के बाद नही किया निरीक्षण
नियमानुसार फूड आफिसर के द्वारा लाईसेन्स जारी करने के बाद संबधित दुकान का निरीक्षण करना चाहिए था कि संबधित व्यक्ति किस चीज का विक्रय कर रहा ओर कहा कर रहा है। लाईसेन्स में मीट बाजार में विक्रय की अनुमति प्रदान की गई साथ ही पाडा काटने की अनुमति बगैर किस तरह से यह कार्य किया जा रहा है यही विचारणीय प्रश्न है।
यहॉ भी होती है नियमो की अनदेखी
मांस का विक्रय करने से पहले भी जिन नियमो का पालन किया जाना चाहिए। उन नियम का पालन नही किया जा रहा है। नगर पालिका की धारा 266 के तहत किसी भी कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले जीव जंतु के मारे जाने से पहले पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक या सक्षम व्यक्ति द्वारा जीव जन्तु का निरीक्षण किया जाना चाहिए। और मांस के उपयोग के निरीक्षण के बाद प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी की जाना चाहिए। इस नियम का पालन भी नही हो रहा है।
नगर में कई जगह संचालित हो रहे मीट बाजार
नगर पालिका अधिनियम की धारा 264 के तहत यह नियम निर्धारित किए है। ऐसे माक्रेट के लिए स्थान नपा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नपा द्वारा निर्धारित स्थान का निरीक्षण किया जाना चाहिए। निर्धारित स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर मांस का विक्रय नही किया जाना चाहिए। नियत स्थान से अलग ऐसी दुकाने लगती है तो जुर्माना की कार्यवाही का प्रावधान है। किन्तु नगर में सब्जी मंडी की तरह दुकानो का संचालन किया जा रहा है।
हमारे द्वारा सुसनेर नही पूरे जिले में कही पर भी पाडे काटकर उसका मांस विक्रय का कोई लाईसेंन्स जारी नही किया गया है। अगर मांस विक्रय का लाईसेंन्स भी अगर जारी किया है वह मीट बाजार में विक्रय का होगा। रिहायशी इलाके में इसका संचालन नही किया जा सकता है।
के एल कुभकार
जिला फूड आफिसर खादय एवं ओषधी विभाग आगर
नगर के वार्ड क्रमांक 15 में काजी मोहल्ले में पाडे को काटकर उसका मांस विक्रय करने की शिकायत के बाद निरीक्षण कर कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए है। अगर अब सम्बंंधित वहां पर संचालन करते हुएं पाये जाते है। तो फिर उनके विरूध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ओशीन विक्टर
तहसीलदार सुसनेर