उज्जैन विगत दिनों नागझरी थाना क्षेत्र से हुई बोलेरो चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।एक फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय हाजिरी करने की उद्घोषणा जारी की है।उल्लेखनीय है कि दिनांक 4 साथ 2020 को नागझिरी थाना क्षेत्र से एक बोलेरो चोरी हो गई थी नागझिरी थाना पुलिस ने देवास जिले के पिपलिया राव निवासी भगवान सिंह बंटी अशोक धर्मेंद्र व लाल सिंह पिता केसर सिंह कीर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 379 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भगवान सिंह बंटी अशोक व धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश क्या था जबकि आरोपी लाड सिंह पिता केसर सिंह फरार चल रहा था ।
न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसे आरोपी के द्वारा यह लिखकर लौटा दिया गया कि उक्त लाड सिंह पिता केसर सिंह कीर मिल नहीं रहा है और समाधान पर रूप से उसे फरार दर्शित किया गया है आरोपी को फरार बताया गया उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए आरोपी स्वयं को छुपा रहा है इसी के चलते न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा यह घोषणा की गई है, कि उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए आरोपी आगामी दिनांक 3/11 /2020 को न्यायालय में हाजिर हो, यदि आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित कर न्यायालय स्थाई वारंट जारी करेगा ।
उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा धारा 82 के अनुसार अदालत ऐसे फरार आरोपी को एक निर्धारित जगह और एक निर्धारित समय पर पेश होने की उद्घोषणा करता है जिसमें उसे पेश होना जरूरी रहता है यदि इस उद्घोषणा का पालन नहीं करने पर आर पी सी की धारा 380 के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।