मुरैना। रात्रि के समय घर में घुसकर सोने, चांदी के जेवरात पार करने वाले आरोपी उपेंद्र की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी रामवीर सिंह ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि दिनांक 23 जून 2020 को मय अपने परिवार के खाना खाकर बैठक में सो गये थे। अगले दिन सुबह 4 बजे में जगा तो मेरे मैन गेट का ताला टूटा हुआ था।
तब मैंने अंदर जाकर देखा तो कमरे का ताला टूटा हुआ मिला, तब मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा कि कमरे के अंदर रखी अलमारी व बक्सों का ताला टूटा हुआ मिला व कमरे में समान बिखरा हुआ पड़ा था। अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण व नगदी 60,000 रुपये व अन्य कागजात नहीं मिले तथा 10 किलो देशी व 5 किलो बादाम भी नहीं मिले, बाद में पता चला कि मेरे गाँव के नारायण सिंह तोमर की अलमारी से 10000/- रुपये एवं राकेश शर्मा के टेक्टर से बैटरी भी चुरा ले गए है कुल कीमत करीब 95000/- रुपये का सामान कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है।
उक्त रिपोर्ट पर से थाना पोरसा पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी उपेंद्र से पूछताछ की गई तो, आरोपी ने उक्त सामान चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायलय में पेश किया।