मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 19 जुलाई 2020 को थाना महुआ के स.उ.नि. आर.एस.विमल ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर महुआ तिराहे से रामनिवास पुत्र गोपी सिंह गुर्जर को 24 क्वार्टर अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा था। आरोपी से शराब रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था।
थाना महुआ पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ प्रगयेश मिश्रा के द्वारा की गई।